हेमंत सोरेन को झटका, ED केस में 4 दिसंबर को अदालत में होना होगा हाजिर [Shock to Hemant Soren, will have to appear in court on December 4 in ED case]

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व्यक्तिगत पेशी से नहीं मिली छूट

रांची। एमपी-एमएलए कोर्ट से सीएम हेमंत सोरेन को झटका लगा है। ED के समन की अवहेलना मामले में उन्होंने व्यक्तिगत पेशी से छूट का आग्रह करते हुए याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही उन्हें चार दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया है।

11 नवंबर को कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसलाः

इस मामले में कोर्ट ने 11 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसका आदेश जारी किया गया है। इससे पहले यह मामला सीजेएम कोर्ट में चल रहा था। तीन जून को सीजेएम कृष्ण कांत मिश्रा ने यह मामला एमपी-एमएलए कोर्ट मं स्थानांतरित कर दिया था।

यह है मामलाः

ईडी ने 19 फरवरी को हेमंत सोरेन के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराया था। कोर्ट ने चार मार्च को इस पर संज्ञान लेते हुए मुकदमा चलाने का निर्देश दिया था। सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट को पूरी बात बताई थी।

ईडी ने बताया था कि जमीन की खरीद- बिक्री मामले में जांच एजेंसी ने हेमंत सोरेन को 10 बार समन जारी किया था। आठवें समन पर वे 20 जनवरी और 10वें समन पर 31 जनवरी को ईडी के सामने पेश हुए। जांच एजेंसी ने कहा कि आठ समन पर उपस्थित नहीं होना समन की अवहेलना है।

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