Mining Department in Seraikela
सरायकेला। झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले में अवैध खनन और खनिज परिवहन के खिलाफ खनन विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। अवैध बालू उत्खनन और परिवहन में अनियमितता पाए जाने पर 11 वाहनों के परिचालन पर अस्थायी रोक लगा दी गई है।
औचक निरीक्षण में हुआ खुलासा
यह कार्रवाई उपायुक्त नितिश कुमार सिंह के निर्देश पर 22 जनवरी 2026 को की गई। जिला खनन पदाधिकारी, पुलिस निरीक्षक (चांडिल), खान निरीक्षक, थाना प्रभारी (ईचागढ़ एवं चौका) और स्थानीय पुलिस बल की संयुक्त टीम ने ईचागढ़ थाना क्षेत्र के वीरडीह और जारगोडीह में अवैध बालू उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ औचक जांच अभियान चलाया।
11 वाहनों में मिली गंभीर अनियमितताएं
जांच के दौरान बालू लदे वाहनों को रोककर उनके परिवहन कागजात और लदी मात्रा की जांच की गई। इस दौरान जिन 11 वाहनों में अनियमितता पाई गई, उनमें JH05AN4391, JH05CM0964, JH05CL6211, JH05BR8908, JH05CG8611, JH01BM7176, JH02AT7414, JH01DB5233, JH02AW1529, JH10AV7901 और JH16A9226 शामिल हैं।
JIMMS पोर्टल पर किए जा रहे लॉक
खनन विभाग ने बताया कि इन सभी वाहनों को विभाग की आधिकारिक JIMMS पोर्टल पर लॉक किया जा रहा है। जब तक वाहन मालिक खनन कार्यालय में निर्धारित जुर्माना जमा नहीं करेंगे, तब तक इन वाहनों के लिए कोई भी परिवहन चालान जारी नहीं किया जाएगा।
क्या-क्या पाई गईं गड़बड़ियां
जांच में मुख्य रूप से बिना तिरपाल ढके बालू का परिवहन, वाहन की रजिस्ट्रेशन संख्या मिटाना या छुपाना और नियमों के विपरीत खनिज परिवहन
जैसी गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं।
परिवहन विभाग को भी लिखा गया पत्र
इस मामले में जिला परिवहन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावां को भी पत्राचार किया जा रहा है, ताकि मोटर वाहन अधिनियम और परिवहन नियमों के तहत इन वाहनों पर अलग से कार्रवाई की जा सके।
उपायुक्त का सख्त संदेश
उपायुक्त नितिश कुमार सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिले में अवैध खनन, भंडारण और परिवहन को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आगे भी इस तरह के सघन जांच अभियान जारी रहेंगे और नियम तोड़ने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

