JSSC कार्यालय के 100 मीटर की परिधि पर धारा-163 लागू [Section 163 implemented within 100 meter radius of JSSC office]

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रांची। रांची के नामकुम में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय की 100 मीटर की परिधि में धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा पर रोक लगा दी गई है।

सदर SDO ने BNSS की धारा-163 के तहत 2 अक्टूबर की रात 10 बजे तक के लिए निषेधाज्ञा लागू की है।

जिला प्रशासन के अधिकारी और सुरक्षा बलों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। इस दौरान किसी भी तरह के सार्वजनिक आयोजन के लिए समक्ष प्राधिकार से पूर्वानुमति आवश्यक होगी।

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