रांची में 4 जून तक धारा 144 लागू, मजमा लगाने पर रोक

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रांची। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 08-रांची, लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा 16 मार्च को की गई थी।

इसके बाद से ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। इस अवधि में विभिन्न राजनैतिक दलों तथा प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार हेतु जन-सभा/जुलूस का आयोजन किया जाएगा।

जन सभा एवं जुलूस में राजनैतिक प्रतिद्वंद्विता एवं प्रतिस्पर्धा के कारण शस्त्र एवं शक्ति प्रदर्शन कर मतदाताओं को प्रभावित/आंतकित किये जाने तथा विधि-व्यवस्था भंग होने की प्रबल आशंका बनी रहती है।

इसके अलावा मतदाताओं को डराने, धमकाने, जातीय, साम्प्रदायिक तथा धार्मिक विद्वेष की भावना फैलाने के लिए आवंछित/ असामाजिक तत्वों के सक्रिय होने के कारण विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है।

निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए शांतिपूर्ण माहौल बनाये रखने को लेकर चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति होने तक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 8-रांची लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सम्पूर्ण रांची सदर अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की गई है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से 4 जून की रात्रि 11:00 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान कहीं भी भीड़ इकट्ठा करने या मजमा लगाने पर रोक रहेगी।

चार या इससे ज्यादा व्यक्तियों की भीड़ सार्वजनिक जगहों पर नहीं लगाई जा सकती।

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