राजधानी रांची में अगले दो माह के लिए धारा 144

2 Min Read

रांची, एजेंसियां। राजधानी रांची में अगले दो माह के लिए धारा 144 लगा दी गई है।

यानी अब शहर में चौक-चौराहों पर मजमा लगाना या कहीं भी पांच या इससे ज्यादा लोगों का एकत्र होना प्रतिबंधित कर दिया गया है।

चर्चा है कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रशासन ने यह कदम उठाया है।

जिला प्रशासन के मुताबिक आये दिन धरना-प्रदर्शन को देखते हुए आधे दर्जन स्थानों पर धारा 144 लगा दी गयी है।

सदर एसडीओ कार्यालय के अनुसार 12 मार्च के दोपहर से 10 मई की रात तक धारा 144 लगाई गयी है। इन स्थानों पर पांच व्यक्तियों से अधिक की भीड़ पर कार्रवाई हो सकती है।

सदर एसडीओ कार्यालय की ओऱ से कहा गया है कि धऱना-प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थानों के बजाय लोग अन्य स्थानों पर भी विरोध कार्यक्रम कर रहे हैं।

विभिन्न् संगठन के लोग जाकिर हुसैन पार्क के बदले अब राजभवन के मेन गेट, कांके रोड और सीएम आवास के सामने भी जमावड़ा लगाने लगे हैं। इसे रोकने के लिए धारा 144 लगाई गयी है।

इन स्थानों पर धारा 144 लागू

जारी आदेश के मुताबिक मुख्यमंत्री आवास मोरहाबादी की चहारदीवारी से 100 मीटर की परिधि में, पुराना मुख्यमंत्री आवास कांके रोड की चहारदीवारी से 100 मीटर की परिधि में, राजभवन की चहारदीवारी से 100 मीटर की परिधि में, जाकिर हुसैन पार्क को छोड़ कर, झारखंड उच्च न्यायालय की चहारदीवारी से 100 मीटर की परिधि में, नयी विधानसभा की चहारदीवारी से 500 मीटर की परिधि में, प्रोजेक्ट भवन औऱ नेपाल हाउस की चहारदीवारी से 100 मीटर की परिधि में 2 महीने के लिए धारा 144 लगाई गयी है।

इसे भी पढ़ें 

पुलिस ने महिलाओं को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा

Share This Article
कोई टिप्पणी नहीं