SDO Ashok Kumar:
रांची। हजारीबाग के पूर्व एसडीओ अशोक कुमार को पत्नी अनिता देवी की जलकर मौत मामले में झटका लगा था, लेकिन अब उन्हें बड़ी राहत मिली है। झील रोड स्थित एसडीओ आवास में हुई पत्नी की मौत के मामले में उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ चल रही आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया है।
गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें अशोक कुमार की ओर से अधिवक्ता कृष्ण कुमार और राम कुमार ने बहस की। अशोक कुमार ने आपराधिक कार्रवाई को निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले में उनकी साले राजू गुप्ता ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई थी।
SDO Ashok Kumar: क्या है मामला ?
पिछले साल 26 दिसंबर को एसडीओ आवास में पत्नी अनिता देवी गंभीर रूप से झुलस गई थीं। उनका इलाज बोकारो जनरल अस्पताल और बाद में रांची के मेडिका अस्पताल में किया गया। लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मायके पक्ष ने लोहसिंघना थाना में पति पर जान से मारने का आरोप लगाया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब इस मामले में अशोक कुमार पर चल रही आपराधिक कार्रवाई समाप्त हो गई है।
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