Sarhul:
रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची में सरहुल पर्व के दौरान बिजली आपूर्ति में आई बाधा पर संज्ञान लिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार और विद्युत आपूर्ति निगम से जवाब तलब किया है कि क्यों सरहुल के दिन घंटों बिजली की आपूर्ति बाधित रही और इसके लिए क्या वैकल्पिक उपाय किए गए थे।
Sarhul: चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रौशन
चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रौशन की खंडपीठ ने इस मामले को जनहित याचिका के रूप में दर्ज करते हुए राज्य सरकार से पूछा है कि बिजली आपूर्ति के लिए एहतियाती कदम क्यों नहीं उठाए गए, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कोर्ट ने 9 अप्रैल तक इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
Sarhul: महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया
राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया कि पिछले वर्षों में शोभायात्रा के दौरान बिजली के तारों के संपर्क में आने से हादसे हुए थे, और इस कारण से शोभायात्राओं के दौरान बिजली आपूर्ति रोक दी जाती है।
कोर्ट ने राज्य सरकार से यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए उचित उपाय किए जाएं, लेकिन बिजली आपूर्ति में कोई व्यवधान न हो, क्योंकि यह एक अनिवार्य सेवा है।
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