चलते रहेंगे रूफ टॉप बार और रेस्टोरेंट [Roof top bars and restaurants will continue to operate]

IDTV Indradhanush
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हाईकोर्ट में याचिका निष्पादित, सरकार लायेगी संचालन नियमावली

रांची। झारखंड हाईकोर्ट में रूफ टॉप बार और रेस्टॉरंट के संचालन पर रोक लगाने से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचन्द्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए शहर के बार-रेस्टोरेंट में सुरक्षा मानकों का पालन करने का निर्देश देते हुए याचिका निष्पादित कर दी।

नियमित निरीक्षण का निर्देशः

कोर्ट ने रांची नगर निगम को निर्देश दिया कि वह समय-समय पर बार एवं रेस्टोरेंट का निरीक्षण करते रहे, जिससे बार एवं रेस्टोरेंट में अवैध निर्माण पर रोक लगे।

रांची में 33 रूफ टॉप बार और रेस्टोरेंटः

महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने अदालत को बताया कि रांची में चल रहे 33 रूफ टॉप बार और रेस्टोरेंट चल रहे हैं। नगर निगम ने सभी को नक्शा स्वीकृति सहित उचित लाइसेंस को लेकर शो कॉज नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

निगम जारी किया था बंद करने का आदेशः

इसके जवाब पर असंतुष्टि जताते हुए निगम ने 33 रूफ टॉप बार और रेस्टोरेंट को बंद करने का आदेश जारी किया था। महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया कि राज्य में बार और रेस्टोरेंट के संचालक को लेकर राज्य सरकार जल्द एक नियमावली ला रही है।

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