14 साल पुराने मामले में निशिकांत दुबे को राहत

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रांची। BJP सांसद निशिकांत दुबे को बड़ी राहत मिली है।

इन्हें झारखंड हाईकोर्ट 14 साल पुराने एक मामले में आरोप मुक्त कर दिया है।

झारखंड हाई कोर्ट ने 2010 में गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ एक जिला प्रशासन द्वारा दर्ज FIR के खिलाफ राहत दी है।

सांसद निशिकांत दुबे ने हाईकोर्ट में इस एफआईआर के खिलाफ याचिका दायर की थी।

इस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने उन्हें आरोप मुक्त किया है।

बता दें कि निशिकांत दुबे के खिलाफ जिला प्रशासन ने 2010 में एक सड़क जाम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई थी, जिस पर निचली अदालत ने सांसद को दोषी ठहराया था।

निचली अदालत के इसी फैसले के खिलाफ निशिकांत ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। निशिकांत दुबे की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और अधिवक्ता पार्थ जालान ने अदालत में पक्ष रखा।

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