आचार संहिता उल्लंघन मामले में हेमंत सोरेन को राहत

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रांची। झारखंड हाइकोर्ट ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में सीएम हेमंत सोरेन को बड़ी राहत दी है। वर्ष 2014 में चुनाव के आचार संहिता उल्लंघन किए जाने के मामले को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में जस्टिस एसके द्विवेदी ने सीएम हेमंत सोरेन पर इस मामले में किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है।

वहीं अदालत ने राज्य सरकार को इसी मामले में प्रति शपथपत्र दाखिल करने को कहा है। जबकि प्रार्थी की ओर से आचार संहित उल्लंघन करने को लेकर दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग की है। अब इस मामले में 21 नवंबर को अगली सुनवाई की जाएगी।

क्या है सीएम की याचिका में

झारखंड हाईकोर्ट में सीएम हेमंत सोरेन की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि साल 2014 में वे अपने पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार करने गए थे। वहां उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन भी नहीं किया। इसके बाद भी उन पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कर दिया गया। इस मामले की एक सुनवाई पूर्वी सिंहभूम की निचली अदालत में चल रही है। प्रार्थी ने निचली अदालत में चल रही कार्रवाई और दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग की है।

इन धाराओं में दर्ज है प्राथमिकी

आदित्यपुर थाना में दर्ज प्राथमिकी में हेमंत सोरेन को IPC की धारा 188,506 और 125 RP एक्ट (रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट) की धाराओं में आरोपी बनाया गया है।

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