पूर्व विधायक अमित महतो को राहत

IDTV Indradhanush
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अब लड़ सकेंगे चुनाव

रांची। सिविल कोर्ट से एक आपराधिक मामले में सजायफ्ता सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अमित महतो की सजा को एक साल कम कर की है। इससे अब उनके चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि साल 2006 में सोनाहातू में सीओ कार्यालय का घेराव किया गया, जिसमें अमित महतो भी अपने लोगों के साथ मौजूद थे। इस दौरान तत्कालीन सीओ आलोक कुमार घायल हो गये थे। फिर इसे लेकर सोनाहातू थाना में अधिकारी संग मारपीट व सरकारी काम में बाधा का मामला दर्ज कराया गया था। जिसमें सिविल कोर्ट ने अमित महतो को 2 साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद उनकी विधायकी चली गई थी।

हाईकोर्ट गये थे अमित महतो

दोषी करार दिए जाने के बाद पूर्व विधायक ने अपनी सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। जिसपर हाईकोर्ट न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ में सुनवाई हुई। सुनवाई में कोर्ट ने माना कि निचली अदालत द्वारा उन्हें दी गई अधिकतम सजा की कोई मुख्य वजह उसमें नहीं थी. जिसके बाद हाईकोर्ट ने उनकी सजा एक साल कम कर दिया।

अमित महतो की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता जयशंकर तिवारी ने पक्ष रखा। साथ ही अदालत ने सिल्ली के तत्कालीन अंचल अधिकारी आलोक कुमार की याचिका को भी खारिज कर दी है।

 आलोक कुमार ने पूर्व विधायक अमित महतो को निचली अदालत द्वारा दी गई सजा को बढ़ाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

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