Amit Shah:
रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। जस्टिस एके चौधरी की अदालत ने केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर टिप्पणी करने के मामले में मानहानि का सामना कर रहे राहुल गांधी को राहत दी है। अदालत ने चाईबासा की निचली अदालत में चल रही सभी कार्रवाई को निरस्त कर दिया है।
अदालत ने इस मामले को फिर से विचार करने के लिए चाईबासा कोर्ट को वापस भेज दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि शिकायतवाद पर पुन: सुनवाई करके नया आदेश पारित करें।
अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि विशेष मजिस्ट्रेट के संज्ञान लेने और समन जारी करने का आदेश सत्र न्यायालय के आदेश से प्रभावित होकर पारित किया गया था, जो विधिसम्मत नहीं है।
चाईबासा कोर्ट ने राहुल गांधी को समन किया थाः
सुनवाई के दौरान अधिवक्ता कौशिक सारलेख और दीपांकर ने राहुल गांधी की ओर से पक्ष रखा। शिकायतकर्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत चाईबासा के मजिस्ट्रेट की अदालत में दर्ज कराई थी। चाईबासा कोर्ट ने शिकायतवाद पर संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी को समन किया था।
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