Medical reports rejected:
रांची। झारखंड में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण से जुड़ी कई उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने बुधवार को ऐसे सभी आवेदन खारिज कर दिए, जिनमें जरूरी दस्तावेज पूरे नहीं थे।
निदेशालय की ओर से जारी पत्र में कहा गया
निदेशालय की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि अंतर जिला स्थानांतरण केवल विशेष परिस्थितियों में ही मान्य होगा। इसके लिए शिक्षकों को मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट संलग्न करनी होगी और रिपोर्ट में असाध्य रोग का स्पष्ट उल्लेख होना जरूरी है। जिन आवेदनों में यह शर्त पूरी नहीं की गई थी, उन्हें संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारियों (DEO) को वापस लौटा दिया गया है।
जानकारी के अनुसार
जानकारी के अनुसार, राज्य स्थापना समिति की बैठक में इन सभी आवेदनों की समीक्षा की गई थी। समिति ने यह तय किया कि बिना मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट या अधूरी रिपोर्ट वाले किसी भी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।इस फैसले के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि भविष्य में भी केवल वही शिक्षक अंतर जिला स्थानांतरण का लाभ उठा पाएंगे, जो गंभीर बीमारी जैसी विशेष परिस्थितियों को मेडिकल रिपोर्ट के जरिए साबित करेंगे।
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