Schools Rules: बनी नियमावली, अब बिना मान्यता के नहीं चलेंगे स्कूल

Juli Gupta
2 Min Read

Schools Rule:

रांची। झारखंड में अब बिना मान्यता के स्कूल नहीं चलेंगे। ऐसे सभी स्कूलों पर शिकंजा कसेगा, जिनकी मान्यता नहीं है। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने “निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार” नियमावली में संशोधन कर दिया है। इसके तहत अब सभी निजी स्कूलों को मान्यता लेना अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य में करीब 45,000 निजी स्कूल बिना मान्यता के चल रहे हैं। अब सभी को सरकारी मान्यता लेनी होगी।

मान्यता लेने में परेशानीः

इन स्कूलों को मान्यता लेने में कई अड़चनें आ रही हैं। खासकर 2019 में सरकार द्वारा बनाए गए नियम इतने कठिन हैं कि छोटे स्कूलों को मान्यता मिलना मुश्किल हो गया है।

ये हैं शर्तेः

जमीन की शर्त: ग्रामीण क्षेत्र में मिडिल स्कूल के लिए 1 एकड़ और शहरी क्षेत्र में 75 डिसमिल जमीन जरूरी।
लीज की समस्या: स्कूल की जमीन कम से कम 30 साल के लिए रजिस्टर्ड या लीज पर होनी चाहिए। लेकिन, झारखंड में लागू CNT और SPT एक्ट के कारण आदिवासी जमीन पर सिर्फ 5 साल की लीज ही संभव है।
यू-डाइस कोड: कई स्कूलों के पास अभी तक यू-डाइस (UDISE) कोड नहीं है, जो मान्यता के लिए जरूरी है।

एसोसिएशन की मांगेः

जमीन की अनिवार्यता को खत्म की जाए और स्कूल की संरचना, कमरे की साइज और छात्र संख्या के आधार पर मान्यता दी जाए। CNT और SPT एक्ट के तहत आने वाली जमीनों को उपायुक्त के माध्यम से 30 साल का लीज दिलाया जाए। कक्षा के कमरे की साइज छात्र संख्या के अनुसार तय की जाए। जिन स्कूलों को अभी तक UDISE कोड नहीं मिला है, उन्हें जल्द से जल्द कोड जारी किया जाए। राज्य शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों से जल्द से जल्द ऑनलाइन आवेदन कर मान्यता लेने की अपील की है।

इसे भी पढ़ें

Shibu Soren: झारखंड के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी शिबू सोरेन की जीवनी

Share This Article
कोई टिप्पणी नहीं