PESA rules contempt case:
रांची। पेसा कानून से जुड़ी नियमावली अब तक लागू नहीं होने के मामले में दायर अवमानना याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार स्वयं अदालत में उपस्थित हुए। कोर्ट ने उनसे पूछा कि पेसा अधिनियम की नियमावली को कैबिनेट के समक्ष रखा गया है या नहीं।
जवाब दाखिल करने के लिए मंगलवार तक का समय मांगा
इस पर सचिव ने जवाब दाखिल करने के लिए मंगलवार तक का समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। हालांकि, कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक ठोस जानकारी नहीं दी गई तो सख्त रुख अपनाया जाएगा।
हाईकोर्ट ने यह भी साफ किया कि बालू घाटों की नीलामी के बाद आवंटन पर लगी रोक फिलहाल जारी रहेगी। यह अवमानना याचिका आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की ओर से दाखिल की गई है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में हुई।






