Assembly elections:
रांची। राज्य के 48 नगर निकाय क्षेत्रों में होने वाले चुनाव 2024 विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची के आधार पर ही होंगे। जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में वोट डाला था या जिनका नाम पिछले विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची में था, वे ही निकाय चुनाव में वोट डाल पाएंगे। यहां यह भी महत्वपूर्ण है कि विधानसभा चुनाव के बाद अपना नाम ट्रांसफर कराने वाले वोटर भी पुरानी जगह पर ही वोट डाल सकेंगे। अक्टूबर 2024 से लेकर अब तक 18 वर्ष पूरा कर चुके युवा, वोट डालने से वंचित रह जाएंगे। वे फॉर्म-6 के माध्यम से मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन तो दे सकते हैं, पर निकाय चुनाव की मतदाता सूची में उनका नाम नहीं होगा। क्योंकि, विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने राज्य चुनाव आयोग को भेज दिया है।
निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, फाइल बढ़ीः
ऐसी संभावना है कि अक्टूबर में राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति हो सकती है। अभी आयोग में आयुक्त का पद खाली है। नियुक्ति की फाइल आगे बढ़ी है। झारखंड हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ टिप्पणी की है। जिसके बाद नियुक्ति वाली फाइल की गति बढ़ी है।
2024 विस चुनाव की वोटर लिस्ट पर निकाय चुनावः
मुख्य निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त मतदाता सूची के आधार पर ही नगर निकाय चुनाव या पंचायत चुनाव कराए जाते हैं। प्राप्त मतदाता सूची को वार्ड के स्तर पर आयोग विखंडित करता है। फिर, इसके आधार पर मतदान केंद्र का निर्माण होता है। 2024 विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची आयोग को मिली है, जिसके आधार पर निकाय चुनाव होगा।
क्या है नियमः
वर्ष 2024 के अगस्त में मतदाता पुनरीक्षण का काम हुआ था। उसी के आधार पर झारखंड विधानसभा चुनाव हुआ था। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से उक्त मतदाता सूची राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी गई है। नियमत: जब तक नया पुनरीक्षण नहीं हो जाता, पुरानी मतदाता सूची पर ही राज्य निर्वाचन आयोग नगर निकाय चुनाव कराएगा।
दिसंबर में हो सकते हैं निकाय चुनावः
दिसंबर में नगर निकाय चुनाव होने की संभावना है। पिछड़ा वर्ग आयोग ने नगर विकास विभाग को ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट सौंप दी है। विभाग समीक्षा कर रहा है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के बाद चुनावी तैयारियों की गति बढ़ेगी। क्योंकि, निर्णय लेने का अधिकार आयुक्त के पास ही होता है।
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