मधु कोड़ा की याचिका SC से खारिज: नहीं लड़ सकेंगे चुनाव [Madhu Koda’s petition rejected by SC: Will not be able to contest elections]

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कोयला घोटाले में हुई थी 3 साल की सजा

रांची। झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। अब उनके इस सपने पर पानी फिर गया है। कोयला घोटाला मामले में तीन साल की सजा पाए मधु कोड़ा ने दोषसिद्धी पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया है।

जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन की पीठ में उन्होंने दोषसिद्धी पर रोक के लिए याचिका लगाई थी। अदालत ने गुरुवार को कहा था कि याचिका की फाइल देर से मिलने की वजह से उस पर गौर नहीं किया जा सका। ऐसे में सुनवाई शुक्रवार को होगी। आज अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है।

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