Minister Irfan Ansari: मंत्री इरफान को झटका, योग शिक्षिका पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में कोर्ट में होना होगा पेश

2 Min Read

Minister Irfan Ansari:

रांची। बड़बोलेपन के लिए विख्यात झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी की मुश्किलें बढ़नेवाली हैं। साल 2020 में योग शिक्षिका राफिया नाज पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में अब उन्हें सशरीर कोर्ट में पेश होना होगा। इस मामले में उन्होंने सिविल कोर्ट से सशरीर उपस्थित होने से छूट की याचिका दायर की थी। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब उन्हें कोर्ट की अगली कार्रवाई में सशरीर उपस्थित होना पड़ेगा।

यह है मामलाः

19 अगस्त 2020 को इरफान अंसारी ने एक निजी समाचार चैनल पर राफिया नाज के पहनावे को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। राफिया ने मामले में शिकायत की और कहा कि इस बयान से उनकी छवि धूमिल हुई और धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। शिकायत में अंसारी पर स्त्री लज्जा भंग करने, भीड़ को हिंसा के लिए उकसाने, धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने और जानबूझकर अपमानित करने जैसे आरोप लगाए गए।
मामला कोर्ट में गया, तो मंत्री अंसारी की ओर से अदालत में उपस्थिति से छूट के लिए याचिका 23 मई को दायर की गई थी, जिस पर 5 जुलाई को दोनों पक्षों की अंतिम बहस के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था।

शिकायतकर्ता राफिया नाज के अधिवक्ता जितेंद्र कुमार वर्मा ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि मंत्री का मुख्यालय राजधानी रांची में ही है और अदालत भी पास में स्थित है, ऐसे में उपस्थिति से छूट का कोई औचित्य नहीं है। बचाव पक्ष ने दलीलें रखते हुए मंत्री की व्यस्तता का हवाला दिया था, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया और उन्हें सशरीर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया।

इसे भी पढ़ें

इरफान अंसारी ने कहा जल्द दी जायेगी रिम्स के डॉक्टरों को प्रमोशन

Share This Article
Exit mobile version