High Court: नगर निकाय चुनाव नहीं होने से हाईकोर्ट नाराज, कहा- चुनाव की समय-सीमा तय करे सरकार, वरना अवमानना की कार्रवाई होगी

Juli Gupta
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रांची। नगर निकाय चुनाव में देरी पर झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस आनंद सेन ने कोर्ट में मौजूद मुख्य सचिव से कहा-राज्य सरकार संविधान को नहीं मान रही है। नियम है कि हर पांच साल में नगर निकाय चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन, सरकार इसे भी नहीं मान रही है। सुरेश महाजन केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी अनुपालन नहीं हो रहा है।

समय की मांग खारिजः

कोर्ट ने सरकार को उस आदेश की प्रति रिकॉर्ड पर लाने का निर्देश दिया, जिसके तहत ट्रिपल टेस्ट के बाद निकाय चुनाव कराने का निर्णय लिया गया था। इस दौरान सरकार ने चुनाव के लिए समय की मांग की, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सरकार निकाय चुनाव कराने के लिए समय-सीमा तय करे। ऐसा नहीं किया गया तो मुख्य सचिव पर अवमानना की कार्रवाई चलेगी। अदालत ने इस मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए 10 सितंबर की तिथि निर्धारित की है। अदालत ने मुख्य सचिव को अगली सुनवाई में भी कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश दिया।

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