High Court:
रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने TGT नियुक्ति मामले में बड़ा आदेश जारी किया है। न्यायाधीश दीपक रोशन की एकलपीठ ने नियुक्ति प्रक्रिया में पाई गई खामियों की जांच के लिए वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित करने का निर्देश दिया है। इस कमेटी की अध्यक्षता झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश डॉ. एस. एन. पाठक करेंगे, जो पूरी नियुक्ति प्रक्रिया की गहन जांच करेंगे।
राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग
इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) को शेष 2034 रिक्त TGT पदों को जल्द से जल्द भरने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार और चंचल जैन ने अदालत में नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितताओं और पारदर्शिता की कमी की शिकायत की थी।इस फैसले को TGT उम्मीदवारों के लिए बड़ी राहत और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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