JPSC chairman Dilip Prasad:
रांची। सीबीआई की विशेष अदालत ने JPSC के पूर्व अध्यक्ष दिलीप प्रसाद को भ्रष्टाचार के मामले में 2 साल की सजा एवं 50 हजार का जुर्माना लगाया है। दिलीप प्रसाद के साथ-साथ आरोपी सुरेंद्र कुमार जैन एवं सुधीर जैन को भी 2-2 साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दिलीप प्रसाद को अपील में जाने के लिए अदालत ने जमानत दे दी है। दिलीप प्रसाद और जैन बंधुओं पर धोखाधड़ी एवं षडयंत्र कर लगभग 29 लाख रुपये की सरकार को राजस्व क्षति पहुचाने का आरोप था।
2013 में दर्ज हुआ था FIR…
2004 में हुए इस घोटाले को लेकर वर्ष 2013 में उनके विरोध FIR दर्ज किया गया था। दिलीप प्रसाद पर JPSC में नियुक्तियों में रिश्वत लेने का भी आरोप था। इनके साथ 2 और लोगों को सजा सुनाई गयी है।
यह मामला सीबीआई के केस नंबर RC 6/2013 के अंतर्गत दर्ज किया गया था और भर्ती घोटाले से जुड़े दर्जनों मामलों में से यह पहला मामला है, जिसमें अंतिम निर्णय आया है। कोर्ट ने इससे पहले अंतिम बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सार्वजनिक कर दिया गया है।
इसे भी पढ़ें
JPSC chairman Dilip Prasad: जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप प्रसाद से जुड़े मामले में फैसला आज








