Enos Ekka: CNT एक्ट के उल्लंघन मामले में पूर्व मंत्री एनोस एक्का और उनकी पत्नी को 7 साल की सजा

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Enos Ekka:

रांची। रांची सीबीआई की विशेष अदालत ने शनिवार को झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का और उनकी पत्नी मेनन एक्का को सात-सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसी मामले में रांची के तत्कालीन LRDC कार्तिक कुमार प्रभात को चार साल कैद की सजा दी गई। कोर्ट ने सभी दोषियों पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में एक-एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

मामला क्या था?

यह मामला CNT एक्ट के उल्लंघन से जुड़ा है। वर्ष 2006 से 2008 के बीच मंत्री रहते हुए एनोस एक्का पर आरोप था कि उन्होंने पद का दुरुपयोग कर फर्जी पते का इस्तेमाल करते हुए आदिवासी जमीन खरीदी-बेची। इस पूरे प्रकरण में तत्कालीन LRDC कार्तिक प्रभात ने उनकी मदद की।सीबीआई की जांच में पाया गया कि प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर जमीन की अवैध खरीदारी की गई थी। मेनन एक्का के नाम पर हिनू में 22 कट्ठा, ओरमांझी में 12 एकड़, नेवरी में 4 एकड़ और चुटिया (सिरम टोली मौजा) में 9 डिसमिल जमीन खरीदी गई थी।

कोर्ट की कार्रवाई

शुक्रवार को कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था।
शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोषियों की सजा पर सुनवाई हुई।
सीबीआई की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रियांशु सिंह ने पक्ष रखा।

एनोस एक्का के खिलाफ पहले भी केस

यह चौथा मामला है जिसमें एनोस एक्का दोषी करार दिए गए हैं। इससे पहले वे पारा टीचर हत्याकांड, मनी लॉन्ड्रिंग केस,आय से अधिक संपत्ति मामले में भी दोषी पाए जा चुके हैं।

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