झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: सहायक आचार्य नियुक्ति पर रोक, JSSC और सरकार से जवाब तलब

Juli Gupta
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Jharkhand High Court:

रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को गणित और विज्ञान विषय के सहायक आचार्य (कक्षा 6 से 8) की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी। कोर्ट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) और राज्य सरकार से जवाब मांगा और इस मामले की अगली सुनवाई दिसंबर 2025 में तय की गई है।

क्या था मामला?

355 अभ्यर्थियों ने जमानत याचिका दायर कर सहायक आचार्य की भर्ती प्रक्रिया को चुनौती दी थी। अभ्यर्थियों ने दलील दी कि JSSC द्वारा सहायक आचार्य पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन प्रक्रिया में कई अनियमितताएं सामने आईं। इन अभ्यर्थियों में महेंद्र रवानी और अन्य शामिल थे, जिन्होंने कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के लिए याचिका दाखिल की।

कोर्ट का आदेश

हाईकोर्ट ने इस मामले में स्पष्ट आदेश दिया है कि जब तक अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक इन पदों पर कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी और ना ही खाली पदों का हस्तांतरण किया जाएगा।

अगली सुनवाई

कोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई दिसंबर 2025 के लिए निर्धारित की है और JSSC एवं राज्य सरकार से नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।यह आदेश उस समय आया है जब कई अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शिता की कमी और नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा रहे थे।

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