टेंडर घोटाला में आलमगीर आलम की डिस्चार्ज याचिका खारिज [Alamgir Alam’s discharge petition in tender scam rejected]

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रांची। झारखंड सरकार में मंत्री रहे आलमगीर आलम को मंगलवार को कोर्ट की ओर से बड़ा झटका लगा है। रांची PMLA (प्रीवेन्शन ऑफ़ मनी लाउंड्रिंग एक्ट) की विशेष कोर्ट ने टेंडर घोटाला के जरिए करोड़ों रुपए की मनी लाउंड्रिंग के आरोपी पूर्व मंत्री की याचिका पर सुनवाई की। इस पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने आलमगीर आलम की डिस्चार्ज याचिका को खारिज कर दिया है।

बता दें कि सोमवार को कोर्ट ने ED और पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की ओर से बहस पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। जानकारी हो इस फैसले से पहले भी कोर्ट केस से जुड़े अन्य आरोपियों की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर चुकी है, इनमें जहांगीर आलम और संजीव लाल शामिल हैं।

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