Alamgir Alam:
रांची। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत के लिए अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इससे पहले 11 जुलाई को झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
टेंडर घोटाला और मनी लांड्रिंग का आरोपः
आलमगीर आलम पर टेंडर घोटाले के जरिए करोड़ों रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। ED ने उन्हें 15 मई 2024 को गिरफ्तार किया था और तभी से वे जेल में हैं।
32.30 करोड़ रुपये कैश मिले थेः
ईडी के मुताबिक, आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव कुमार लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम के पास से 32.30 करोड़ रुपये नकद बरामद हुए थे। यह पैसा टेंडर घोटाले से जुड़ा बताया जा रहा है। इतनी बड़ी नकदी की बरामदगी के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। अब आलम ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील की है।
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