Ranchi High Court:
रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची जिले में चल रही ग्रामीण चौकीदारों की नियुक्ति प्रक्रिया पर अस्थायी रोक लगा दी है। अदालत ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में अपनाई गई क्षेत्रवार प्रणाली (बीट स्तर पर भर्ती) नियमों के खिलाफ है। कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
यह याचिका किसने दायर की:
यह याचिका ओरमांझी निवासी लंबोदर पाठक द्वारा दायर की गई थी। उनके अधिवक्ता श्रेष्ठ गौतम और हिमांशु हर्ष ने अदालत को बताया कि जिला प्रशासन ने कई उम्मीदवारों के आवेदन यह कहकर खारिज कर दिए कि वे जिस बीट से आवेदन कर रहे हैं, वहां के मूल निवासी नहीं हैं। जबकि, चौकीदार नियुक्ति जिला स्तर पर की जानी चाहिए, न कि बीट या क्षेत्र के आधार पर।
याचिकाकर्ता की दलील थी:
याचिकाकर्ता की दलील थी कि प्रशासन द्वारा की जा रही यह प्रक्रिया नियमों और संवैधानिक समानता के सिद्धांत के विपरीत है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि क्षेत्रवार नियुक्ति प्रणाली उम्मीदवारों के साथ क्षेत्रीय भेदभाव को बढ़ावा देती है, जो चौकीदार नियुक्ति नियमावली के अनुरूप नहीं है।हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार के जवाब दाखिल होने तक किसी नए चौकीदार की नियुक्ति नहीं की जाएगी। अदालत ने कहा कि जब तक भर्ती प्रक्रिया के नियमों की पूरी तरह जांच नहीं हो जाती, तब तक नियुक्ति पर रोक जारी रहेगी।
क्या है मामला?
गौरतलब है कि चौकीदार नियुक्ति नियमावली के अनुसार, एक बीट क्षेत्र में लगभग 100 से 120 घरों वाले गांव शामिल होते हैं। भर्ती जिला स्तर पर एक समान रूप से होनी चाहिए ताकि सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर मिले।अगली सुनवाई की तारीख तय होने तक रांची में चौकीदार भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह स्थगित रहेगी।

















