Mayank Singh: गैंगस्टर मयंक सिंह के रिमांड पर रामगढ़ अदालत ने फैसला रखा सुरक्षित

Anjali Kumari
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Mayank Singh:

रामगढ़। झारखंड के चर्चित गैंगस्टर मयंक सिंह उर्फ सुनील कुमार उर्फ सुनील मीणा के रिमांड को लेकर सोमवार को रामगढ़ न्यायालय में सुनवाई हुई। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम संजीविता गुईन की अदालत में सरकारी और आरोपी पक्ष की दलीलें सुनने के बाद रिमांड पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है।

सरकारी अधिवक्ता ने अदालत में कहा:

सरकारी अधिवक्ता ने अदालत में कहा कि आरोपी सुनील कुमार ही मयंक सिंह हैं और उन पर कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें पूछताछ आवश्यक है। इसलिए उन्हें पुलिस रिमांड पर भेजा जाना जरूरी है।दूसरी ओर, आरोपी के अधिवक्ता हेमंत सिकरवार ने दावा किया कि उनका मुवक्किल केवल सुनील कुमार हैं, मयंक सिंह नहीं। उन्होंने अदालत में लालपुर थाना में दर्ज रंगदारी मामले की चार्जशीट पेश की, जिसमें आरोपी का नाम आकाश कुमार राय उर्फ मोनू राय उर्फ मयंक सिंह बताया गया है।

क्या है मामला ?

यह मामला उस समय तूल पकड़ गया जब झारखंड ATS ने शनिवार को अजरबैजान से मयंक सिंह को गिरफ्तार कर भारत लाकर रामगढ़ कोर्ट में पेश किया। पहले चरण में अदालत ने रिमांड देने से इनकार कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में रामगढ़ उपकारा भेज दिया था।अब अदालत द्वारा रिमांड पर लिया गया फैसला अगले कुछ दिनों में सुनाया जा सकता है, जो इस हाई-प्रोफाइल मामले की जांच की दिशा तय करेगा।

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