दिल्ली कोर्ट ने दी इजाजत
नयी दिल्ली। राहुल गांधी अगले हफ्ते अमेरिका जा रहे हैं। 4 जून को न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में एक पब्लिक रैली को संबोधित करेंगे। 24 मार्च को संसद सदस्यता रद्द होने के बाद उन्होंने अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। दिल्ली की राउज एवेन्यु कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नया पासपोर्ट जारी करने की याचिका मंजूर कर ली है, लेकिन कहा है कि कोर्ट का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट केवल तीन साल के लिए वैध होगा।
मानहानि केस में संसद सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी ने अपना डिप्लोमैटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। उन्होंने नया पासपोर्ट जारी किए जाने की मांग की थी।
सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि 10 साल के लिए पासपोर्ट देने की जरूरत क्या है? केवल एक साल के लिए पासपोर्ट दिया जाए। राहुल से जुड़े दूसरे मामलों पर विचार के बाद ही इस पर फैसला दिया जाना चाहिए।
स्वामी ने कहा कि राहुल ने 10 साल के लिए वैध पासपोर्ट की मांग की है, यह मैक्सिमम है। लेकिन यह बहुत ही स्पेशल केस है। पासपोर्ट कोई मौलिक अधिकार नहीं है।
राहुल के पास 10 साल के लिए पासपोर्ट मांगने की कोई जायज वजह नहीं है। केवल एक साल के लिए पासपोर्ट दिया जाना चाहिए और इसके बाद इसका रिव्यू होना चाहिए।
स्वामी ने कहा कि हाल ही में वह ब्रिटेन गये थे। वहां एक अधिकारी ने बताया कि राहुल गांधी खुद को ब्रिटिश सिटिजन घोषित कर चुके हैं।








