रघुवर दास कैबिनेट के पांच पूर्व मंत्रियों की संपत्ति जांच के लिए दायर जनहित याचिका खारिज [Public interest litigation filed for investigation of the assets of five former ministers of Raghuvar Das cabinet dismissed]

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रांची। रघुवर सरकार के पांच पूर्व मंत्रियों की आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच को लेकर दायर जनहित याचिका पर सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने पंकज यादव की याचिका खारिज कर दी। जुलाई 2023 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट से पांचों पूर्व मंत्रियों के खिलाफ एसीबी जांच की स्वीकृति दी थी।

इसके बाद एसीबी ने पूर्व मंत्रियो के खिलाफ जांच कर पंकज यादव की शिकायत को सत्य पाया था। दरअसल वर्ष 2020 में सोशल एक्टिविस्ट पंकज कुमार यादव ने जनहित याचिका दायर कर पूर्व मंत्री अमर कुमार बाउरी, नीरा यादव, नीलकंठ सिंह मुंडा, लुइस मरांडी और रणधीर सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपति होने का आरोप लगाते हुए एसीबी से जांच की मांग की थी। एसीबी ने इस मामले में पीई दर्ज कर पूर्व मंत्रियों को तथा शिकायतकर्ता को नोटिस भी भेजा था। जनहित याचिका खारिज होने से उक्त पांच लोगों को बड़ी राहत मिली है. लुईस मरांडी फिलहाल जेएमएम की विधायक हैं।

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