इन आइडी से भी आदिम जनजाति को मिलेगी पेंशन

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रांची। झारखंड के आदिम जनजातियों को सिर्फ आधाक तार्ड ही नहीं, बल्कि कई और पहचान पत्रों से भी पेंशन मिलेगी। उनके लिए शुरू हुई मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना का लाभ पाने के लिए पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड अनिवार्य था। पर अब आधार के अलावा पहचान के अन्य दस्तावेज के जरिये भी पेंशन मिलेगी।

वहीं, असूर, बिरहोर, बिरजिया, हीलि-खरिया, कोरवा, मालपहाड़िया सोरिया पहाड़िया और सबर जनजातियों को आधार बनवाना जरूरी है। लेकिन वैसे लोग जिनका आधार इनरॉलमेंट अभी तक नहीं हुआ है उन्हें अविलंब इसे बनवाने को कहा गया है। तब तक के लिए अन्य डॉक्ट्यूमेंट के जरिये भी वे पेंशन पा सकते है।

इस संबंध में महिला बाल विकास विभाग ने कहा है कि आधार के अलावा बैंक एवं पोस्ट ऑफिस का पासबुक फोटो सहित, पैन नंबर, पासपोर्ट नंबर राशन कार्ड, कार्ड, किसान फोटो पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, गजटेड अधिकारी के अधिकारिक लेटर से लिखा कर आने पर भी पेंशन का लाभ मिलेगा। गौरतलब है कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना से लाभुकों को 1000 रुपये मासिक पेंशन दे रही है।

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