पूजा सिंघल की दलील-बिना अभियोजन स्वीकृति की गयी कार्रवाई [Pooja Singhal’s argument – action taken without prosecution approval]

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ED को जवाब दाखिल करने का मिला अंतिम मौका

रांची। वरीय IAS अधिकारी पूजा सिंघल की याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम मौका दिया। अब 27 फरवरी को इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।

दरअसल पूजा सिंघल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि अभियोजन स्वीकृति नहीं मिलने के बाद भी निचली अदालत ने ED की प्रोसिक्यूशन कंप्लेन पर संज्ञान लिया, जो न्याय संगत नहीं है, इसलिए निचली अदालत के संज्ञान को रद्द किया जाना चाहिए।

हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। पूजा सिंघल की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अजय शाह और स्नेह सिंह ने बहस की।

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