गोमांस बेचने वालों पर एक्शन ले पुलिसः हाईकोर्ट [Police should take action against beef sellers: High Court]

IDTV Indradhanush
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रांची। श्यामानंद पांडेय द्वारा दायर की गयी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने शहर में गौवंश मांस की खुलेआम बिक्री होने पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए रांची एसएसपी को ऐसा करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने का निर्देश दिया है।

अदालत ने अगले सप्ताह मंगलवार तक एसएसपी को शपथ पत्र के माध्यम से कार्रवाई की जानकारी कोर्ट को देने का निर्देश दिया है।

हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई।

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शुभम कटारुका ने बहस की, उन्होंने अपनी बहस में अदालत के समक्ष डोरंडा इलाके में गौवंश मांस की बिक्री से संबंधित तस्वीरें भी पेश की। जिसके बाद राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को यह बताया गया कि अगर अवैध तरीके से गौवंश मांस की बिक्री हो रही है तो इस मामले में कार्रवाई की जाएगी।

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