रांची। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLFI के सुप्रीमो दिनेश गोप को रांची सिविल कोर्ट ने दोषी करार दिया है।
मौत का भय दिखाकर लेवी वसूलने से जुड़े मामले में को एटीएस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने बहस पूरी होने के बाद मंगलवार को फैसला सुनाया।
कोर्ट ने दिनेश गोप को दोषी करार देते हुए दो साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। साथ ही अदालत ने उस पर बीस हजार का जुर्माना भी लगाया है।
अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि जुर्माना की राशि नहीं देने पर दिनेश गोप को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
ATS ने कोर्ट में छह गवाह और कई साक्ष्य प्रस्तुत किये, जिनके आधार पर कोर्ट ने दिनेश गोप को दोषी करार दिया है।
ATS ने 2023 में दर्ज की थी प्राथमिकी
ATS (आतंकवाद निरोधक दस्ता) ने दिनेश गोप के खिलाफ वर्ष 2023 में प्राथमिकी दर्ज की थी। जिसका कांड संख्या 02/2023 है।
IPC की धारा 385 और 17 (CLA) क्रिमिनल लॉ एमेंडमेंट एक्ट के तहत दिनेश गोप को आरोपित करते हुए उस पर मुकदमा दर्ज किया गया था।
फिलहाल दिनेश गोप जेल में बंद है। उसपर हत्या, अपहरण, फिरौती और लेवी के 100 से ज्यादा गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं।
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