PLFI Supremo Dinesh Gope: PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप के इलाज को मिली हरी झंडी, हाईकोर्ट के आदेश पर एम्स दिल्ली भेजे जाएंगे

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PLFI Supremo Dinesh Gope:

रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया (PLFI) के सुप्रीमो दिनेश गोप के बेहतर इलाज को लेकर अहम आदेश दिया है। न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की एकलपीठ ने मेदनीनगर जेल अधीक्षक को निर्देश दिया है कि दिनेश गोप का इलाज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), दिल्ली में कराया जाए। कोर्ट ने इस संबंध में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है और जेल प्रशासन से दो सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी 2026 को निर्धारित की गई है।

सुनवाई के दौरान

सुनवाई के दौरान जेल अधीक्षक की ओर से कोर्ट को बताया गया कि अब तक एम्स दिल्ली के डॉक्टरों से अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाया है, लेकिन लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि कैदी को उचित और समय पर इलाज मिलना उसका संवैधानिक अधिकार है।

दिनेश गोप की सेहत लगातार गिरती जा रही है

याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि दिनेश गोप की सेहत लगातार गिरती जा रही है। रांची स्थित रिम्स अस्पताल में उसका समुचित इलाज संभव नहीं हो पा रहा है। मई 2025 में भी उसे एम्स भेजने की अनुशंसा की गई थी, लेकिन उस समय यह संभव नहीं हो सका। रिम्स के डॉक्टरों की एक विशेष मेडिकल बोर्ड ने भी स्पष्ट किया था कि दिनेश गोप का इलाज उच्च स्तरीय चिकित्सा संस्थान में किया जाना जरूरी है।

जानकारी के मुताबिक

जानकारी के मुताबिक, दिनेश गोप के हाथ में गंभीर चोट लगी थी, जिसके बाद उसका ऑपरेशन किया गया। इसके साथ ही उसे न्यूरोलॉजिकल समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है, जिससे उसकी स्थिति और जटिल हो गई है।
गौरतलब है कि दिनेश गोप को झारखंड पुलिस और एनआईए की संयुक्त टीम ने नेपाल से गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसे रांची जेल में रखा गया, जहां से बाद में मेदनीनगर जेल शिफ्ट किया गया। अब हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद उसके एम्स दिल्ली में इलाज का रास्ता साफ हो गया है।

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