ऑनलाइन होल्डिंग टैक्स भरें और 50 प्रतिशत की छूट पायें

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रांची। रांची नगर निगम क्षेत्र स्थित घरों का होल्डिंग टैक्स वसूलने की कवायद तेज हो गई है। जिन घरों का अभी तक असेस्मेंट नहीं हुआ है, वैसे भवन मालिकों को अगले 10 दिनों के अंदर घर का असेस्मेंट कर होल्डिंग नंबर लेना होगा। निर्धारित समय के अंदर असेस्मेंट नहीं कराने वालों से नगर निगम जुर्माना वसूलेगा।

जिन लागों ने अपने घर में पूर्व के क्षेत्रफल में किसी तरह का विस्तार किया है, उन्हें री-असेस्मेंट कराना होगा। क्योंकि, हजारों ऐसे घर हैं जो पहले एक या दो मंजिला थे, लेकिन अब तीन या चार मंजिले बना दिए गए हैं। निर्धारित समय के बाद निगम व टैक्स कलेक्टर सभी वार्डों में घूमकर निर्माणाधीन भवनों को चिह्नित करेंगे।

निगम प्रशासक अमित कुमार ने सभी भवन मालिकों से निर्धारित समय के अंदर अपने घरों का असेस्मेंट और री-असेस्मेंट कराने का आग्रह किया है। असेसमेंट नहीं करानेवाले भवनों की सूची भी तैयार होगी। इसके बाद संबंधित भवन मालिकों को टैक्स भुगतान के लिए नोटिस भेजा जाएगा।

बता दें कि रांची नगर निगम क्षेत्र में 2.25 लाख से अधिक घर बने हुए हैं, लेकिन अभी भी दो लाख से कम भवनों से टैक्स मिल रहा है। अधिकतर सरकारी भवनों का होल्डिंग टैक्स निगम को नहीं मिल रहा है। इनपर 10 करोड़ से अधिक टैक्स बकाया है।

ऐसे भवन के प्रधानों को निगम कई बार नोटिस भेज चुका है, पर टैक्स भुगतान नहीं हुआ। इन्हें फिर नोटिस भेजा जाएगा। अब बकायेदारों को जुर्माना के साथ टैक्स का भुगतान करना होगा। होल्डिंग टैक्स का भुगतान विभिन्न माध्यमों से कर सकते हैं।

अपने वार्ड के टैक्स कलेक्टर को टैक्स देकर मौके पर ही रसीद प्राप्त करें, ताकि फर्जीवाड़ा न हो। निगम कार्यालय व डोरंडा अंचल स्थित जन सुविधा केन्द्र या नगर निगम की वेबसाइट से ऑनलाइन टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करने पर 5% छूट भी मिलेगी।​​​​​​​

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