केस निरस्त करने का आदेश, SC पहुंची सरकार [ Order to cancel the case, government reached SC ]

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सांसद निशिकांत और मनोज तिवारी पर हुआ था एफआईआर

रांची। देवघर हवाई अड्डे पर कथित रूप से सुरक्षा नियमों का उल्लंघन कर उड़ान भरने के मामले में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी पर केस दर्ज हुआ था।

जिस पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी। सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने FIR निरस्त करने का आदेश दिया था।

अब इस आदेश के खिलाफ झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई।

जांच से पहले नहीं ली थी मंजूरीः

हाईकोर्ट ने इस आधार पर FIR रद्द कर दी थी कि विमान (संशोधन) अधिनियम 2020 के अनुसार इस मामले में जांच के लिए कोई पूर्व मंजूरी नहीं ली गई थी।

झारखंड सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई कि इस मामले में जांच जारी रखने के लिए संबंधित अथॉरिटी से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है।

इस पर बेंच ने झारखंड सरकार को उन आदेशों की कॉपी दाखिल करने को कहा है।

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