No mercy for overspeeding:
रांची। झारखंड सरकार के सड़क सुरक्षा एवं परिवहन विभाग ने राज्यभर में “ओवरस्पीडिंग जागरूकता सप्ताह” की शुरुआत की है। यह अभियान 3 नवंबर से 9 नवंबर 2025 तक चलेगा, जिसका उद्देश्य लोगों को तेज गति से वाहन चलाने के खतरों के प्रति जागरूक करना है। इस दौरान राज्य के सभी जिलों में राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर नियंत्रित गति सीमा का सख्ती से पालन कराया जाएगा।
परिवहन विभाग ने बताया:
अभियान के तहत विभाग ने संदेश दिया है “रफ़्तार नहीं, जीवन की ज़िम्मेदारी जगाओ,रफ़्तार घटाओ, सुरक्षा बढ़ाओ”। परिवहन विभाग ने बताया कि निर्धारित गति सीमा से अधिक गति पर वाहन चलाने वालों पर मोटर यान (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा 183 के तहत ₹1000 से ₹2000 तक जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, सड़क पर स्पीडिंग या रेसिंग करते पकड़े जाने पर धारा 189 के अंतर्गत ₹5000 जुर्माना या तीन महीने की जेल, या दोनों से दंडित किया जाएगा होगा।
अधिकारियों ने लोगों से की अपील:
अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे गति सीमा का पालन करें और सड़क सुरक्षा को जीवन का हिस्सा बनाएं। यह अभियान “यातायात नियम अपनायें, सुरक्षित झारखंड बनायें” के नारे के साथ पूरे राज्य में चलाया जा रहा है।
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