पलामू में अवैध खनन की जांच पर सीबीआई-ईडी को नोटिस [Notice to CBI-ED on investigation of illegal mining in Palamu]

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रांची। पलामू में अवैध खनन की केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ. बीआर सारंगी व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया है।

सामाजिक कार्यकर्ता पंकज यादव ने 2019 में इस संबंध में याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील राजीव कुमार ने कहा कि खनन माफिया को सरकार का संरक्षण प्राप्त है।

ऐसे में निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। इसलिए इसकी जांच सीबीआई या ईडी से कराई जाए। क्योंकि साहिबगंज में ईडी ने सैटेलाइट इमेज के माध्यम से अवैध खनन की जांच की है।

पलामू प्रमंडल में भी इसी पैटर्न पर जांच जरूरी है। इसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता की मांग पर स्वीकृति देते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया।

एसआइटी की किया गया था गठन

पिछले साल इसी याचिका पर हाईकोर्ट ने एसआईटी गठन का आदेश दिया था। आईजी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में खनन पदाधिकारी व भूतत्व अधिकारी के साथ एसआईटी प्रमुख असीम विक्रांत मिंज ने इसकी जांच की थी।

हाईकोर्ट को सौंपी गई रिपोर्ट में वहां कई अनियमितता की बात सामने आई। इसके बाद पंकज यादव ने कोर्ट में आपत्ति दर्ज कराई थी कि एसआईटी जांच में लापरवाही बरती गई है। कई जगह अवैध खनन हो रहा, लेकिन रिपोर्ट में इसे कम दिखाया गया है।

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