Jharkhand government’s big step: झारखंड सरकार का बड़ा कदम: सड़क सेवाओं सुधार और नगर निकाय राजस्व बढ़ाने के लिए नई नियमावली

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Jharkhand government’s big step:

रांची। झारखंड सरकार ने नगर निकायों की आय बढ़ाने और सड़क सेवाओं में सुधार लाने के लिए ‘नगरपालिका पथ कर नियमावली-2025’ लागू करने की घोषणा की है। इस नई नियमावली के तहत अब राज्य के सभी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत कमर्शियल वाहनों से सड़क कर वसूल सकेंगे। इसका उद्देश्य नगर निकायों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करना और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध कराना है।

Jharkhand government’s big step: नियमावली का प्रारूप:

नियमावली का प्रारूप 1 सितंबर 2025 को जारी किया गया था और जनता से 1 अक्टूबर तक आपत्ति एवं सुझाव मांगे गए। इसे झारखंड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152(1)(ठ) के तहत लागू किया गया है। नियमों के अनुसार नगर निकाय अपने क्षेत्र को जोनों में विभाजित करेंगे और प्रत्येक जोन में कमर्शियल वाहनों के परिचालन का सर्वेक्षण कर सुरक्षित जमा राशि तय करेंगे, जिसे जिला उपायुक्त अनुमोदित करेगा। इसके बाद, टैक्स वसूली के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

Jharkhand government’s big step: सरकार का दावा:

सरकार का दावा है कि इस व्यवस्था से टोल टैक्स वसूलना पारदर्शी होगा और अवैध वसूली पर रोक लगेगी। इससे सड़क सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होगी और नागरिकों के लिए यातायात प्रबंधन आसान होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम नगर निकायों के राजस्व में वृद्धि करेगा और नई परियोजनाओं में निवेश के अवसर बढ़ाएगा।

इस पहल से झारखंड में नगर विकास, बुनियादी ढांचा और सड़क सेवाओं में सुधार के साथ-साथ आर्थिक पारदर्शिता भी बढ़ेगी, जिससे नागरिकों और व्यवसाय दोनों को लाभ होगा।

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