नक्सली भीखन गंझू की जमानत याचिका खारिज

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रांची। चतरा के टंडवा स्थित मगध एवं आम्रपाली कोयला परियोजना से टेरर फंडिंग मामले में जेल में बंद टीपीसी के जोनल कमांडर भीखन गंझू उर्फ दीपक कुमार की जमानत याचिका एनआईए के विशेष न्यायाधीश एमके वर्मा की अदालत ने खारिज कर दी है।

वह स्पेशल एनआईए कांड संख्या 2018 से जुड़े मामले में 25 मार्च 2022 से जेल में है।

याचिका पर सुनवाई के दौरान एनआईए की ओर से बताया गया कि याचिकाकर्ता शांति सह संचालन समिति के नाम से बैठक में शामिल होता था।

वह कोयला व्यापारियों, ट्रांसपोर्टरों से धन इकट्ठा करने में सहायता करने के इरादे से सह-अभियुक्तों के साथ एक आपराधिक साजिश रची और जानबूझकर लेवी से वसूली गई राशि को छुपाया।

वहीं याचिकाकर्ता के वकील ने पक्ष रखते हुए कहा कि वह एक दैनिक श्रमिक है।

लेवी वसूली जैसे मामले में कोई हाथ नहीं है। वह निर्दोष है। दोनों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी की याचिका खारिज कर दी।

बता दें कि मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में डे-टू-डे हो रही है। एनआईए की ओर से 114 से अधिक गवाहों को प्रस्तुत किया जा चुका है।

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