रांची: महेंद्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा नाम है, लेकिन इस बार चर्चा उनके खेल की नहीं, बल्कि हरमू में स्थित उनके आवास को लेकर है।
झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने उनके इस घर के संभावित व्यवसायिक उपयोग पर सवाल उठाते हुए जांच के आदेश दिए हैं।
बोर्ड का कहना है कि यह जमीन आवासीय उपयोग के लिए आवंटित की गई थी, और यदि इस पर किसी भी प्रकार का व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है, तो यह नियमों का उल्लंघन होगा।
दरअसल, मामला यह है कि महेंद्र सिंह धोनी को हरमू रोड पर झारखंड राज्य आवास बोर्ड द्वारा एक प्लॉट आवंटित किया गया था।
इस जमीन पर धोनी ने एक शानदार घर बनाया था, जिसमें उन्होंने लंबे समय तक निवास किया। लेकिन अब वह रिंग रोड स्थित दलादली के पास अपने नए फार्म हाउस में रहने चले गए हैं। खबर है कि धोनी अपने पुराने आवास में एक लैब बना रहे हैं।
इस खबर के सामने आने के बाद राज्य आवास बोर्ड ने इसे गंभीरता से लिया है। बोर्ड का कहना है कि आवासीय जमीन का व्यवसायिक उपयोग करना झारखंड राज्य आवास बोर्ड अधिनियम के तहत अवैध है।
तो वहीं, आवास बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान का कहना है कि इस मामले में विस्तृत जांच की जाएगी। बोर्ड की नजर में सभी लोग बराबर हैं।
यदि यह पाया जाता है कि आवंटन की शर्तों का उल्लंघन हुआ है, तो न केवल नोटिस जारी किया जाएगा, बल्कि आवंटन रद्द करने जैसी सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।
जांच करने के निर्देश दिए गए हैं कि धोनी को जमीन किन शर्तों पर आवंटित की गई थी और क्या इन शर्तों का उल्लंघन हो रहा है।
यदि जांच में यह साबित होता है कि धोनी के हरमू आवास का व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है, तो उनके खिलाफ भी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि धोनी के मामले में कोई विशेष छूट नहीं दी जाएगी। क्योंकि पहले भी ऐसे कई मामलों में कार्रवाई की गई है, और कुछ आवंटन रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
फिलहाल अब धोनी के हरमू आवास को लेकर जांच प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह जांच पूरी होने के बाद ही तय होगा कि क्या धोनी के घर के उपयोग में कोई नियमों का उल्लंघन हुआ है और यदि हुआ है, तो क्या कार्रवाई की जाएगी।
यह मामला बताता है कि झारखंड राज्य आवास बोर्ड नियमों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब यह देखना बाकी है कि इस मामले में क्या निष्कर्ष निकलता है और क्या धोनी को किसी विशेष छूट दी जाती है या नहीं।
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