Madhu Koda money laundering case:
रांची। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी मनोज पुनमिया को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनकी क्रिमिनल रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया है।इससे पहले रांची की PMLA (प्रीवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष कोर्ट ने मनोज पुनमिया के खिलाफ आरोप गठित कर दिए थे और उनकी डिस्चार्ज याचिका भी खारिज कर दी थी। इसके बाद मनोज पुनमिया ने वर्ष 2012 में हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई हुई।
न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद:
हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट में मनोज पुनमिया की ओर से अधिवक्ता कृष्ण कुमार ने बहस की। लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। अब मनोज पुनमिया के खिलाफ ट्रायल का सिलसिला जारी रहेगा।
क्या है मामला ?
यह मामला मधु कोड़ा और उनके सहयोगियों द्वारा अवैध तरीके से धन की कमाई से जुड़ा है, जिसे मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आरोपी बनाया गया था। अब देखना यह होगा कि मामले की आगे की सुनवाई में क्या परिणाम सामने आता है।
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