Liquor Scam Case: शराब घोटाला मामला: कारोबारी विनय सिंह को कोर्ट से नहीं मिली अग्रिम जमानत में राहत [Liquor scam case: Businessman Vinay Singh did not get relief in anticipatory bail from the court]

Juli Gupta
2 Min Read

Liquor Scam Case:

रांची। झारखंड के चर्चित शराब घोटाले में आरोपी रांची के ऑटोमोबाइल कारोबारी विनय सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर सोमवार (30 जून 2025) को रांची ACB की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट में ACB ने केस डायरी जमा करने के लिए समय मांगा, जिसे स्वीकार कर लिया गया। हालांकि, अदालत ने विनय सिंह के खिलाफ पीड़क (coercive) कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं।

Liquor Scam Case: ACB ने विनय सिंह के खिलाफ जारी किया वारंट

ACB ने पहले ही विनय सिंह के खिलाफ वारंट जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि वे गिरफ्तारी के डर से फरार हैं। ACB की अब तक की जांच में उन्हें कई बार नोटिस भेजा गया, लेकिन वे पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए।

Liquor Scam Case: वरिष्ठ IAS अधिकारी विनय चौबे

इस शराब घोटाले में झारखंड सरकार के वरिष्ठ IAS अधिकारी विनय चौबे, उत्पाद विभाग के संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह समेत कई अधिकारियों को ACB पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और जेल भेज चुकी है। एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) इस मामले में गंभीरता से जांच कर रही है, और अभी कई नामों की जांच जारी है। कोर्ट द्वारा राहत नहीं मिलने के बाद अब विनय सिंह की गिरफ्तारी की संभावना और मजबूत हो गई है।

इसे भी पढ़ें

Vinay Singh:शराब घोटाले के आरोपी विनय सिंह का शोरूम नेक्सजेन सील

Share This Article
कोई टिप्पणी नहीं