रांची : रांची की एक अदालत ने पुलिस की मुखबिरी करने के आरोप में दो लोगों की हत्या के मामले में पूर्व विधायक पौलुस सुरीन और जेठा कच्छप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
इसके अलावा पूर्व विधायक पौलुस सुरीन पर 25 हजार तथा जेठा कच्छप पर 45 हजार का जुर्माना लगाया है।
जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सजा के बिन्दु पर सुनवाई न्यायुक्त दिनेश कुमार की अदालत ने बुधवार सुबह की।
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