Land Scam:
रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े 8.46 एकड़ जमीन के फर्जीवाड़ा मामले में आरोपी झामुमो नेता आनंद तिर्की उर्फ अंतु तिर्की, जमीन कारोबारी इरशाद अख्तर, अफसर अली व मोहम्मद इरशाद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतु तिर्की सहित अन्य को जमानत की सुविधा प्रदान की है। हाईकोर्ट से पूर्व में 28 मार्च 2025 को अंतु तिर्की एवं 11 अप्रैल 2025 को इरशाद अख्तर की जमानत याचिका खारिज हो चुकी थी। इसके बाद उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट का रूख किया गया था।
गौरतलब है कि फर्जी दस्तावेज बनाने के मास्टर माइंड मोहम्मद सद्दाम हुसैन से पूछताछ के आधार पर ईडी ने जेएमएम नेता अंतु तिर्की व जमीन कारोबी बिपिन सिंह सहित नौ लोगों के ठिकाने पर छापामारी की थी। मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, भानू प्रताप प्रसाद, शेखर कुशवाहा, अंतु तिर्की, इरशाद अख्तर व अफसर अली सहित 10 को चार्जशीट आरोपी बनाया था।
Land Scam: ईडी ने सही जवाब नहीं मिलने पर किया था गिरफ्तार
जमीन घोटाले मामले में शेखर कुशवाहा के ठिकाने पर ईडी दो बार 22 अप्रैल 2023 व 16 अप्रैल 2024 को छापेमारी कर चुकी है। बाद में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के कारण उसे गिरफ्तार किया गया था। शेखर कुशवाहा बड़गाई अंचल की एक जमीन की खरीद बिक्री में शामिल है। शेखर कुशवाहा ने अपने सहयोगी प्रियरंजन सहाय, सदाम हुसैन, बिपिन सिंह, इरशाद अंसारी व अफसर अली के साथ मिलकर राजस्व कर्मी भानू प्रताप प्रसाद की मिली भगत से 1971 की फर्जी सेल डीड तैयार की थी।
कोलकाता रजिस्ट्री कार्यालय में रखे मूल दस्तावेज से छेड़छाड़ कर इस सेल डीड को तैयार किया गया था। 4.83 एकड़ जमीन एक भोक्ता परिवार का है, जिसका नाम बदलकर दूसरे के नाम से सामान्य प्रकृति का जमीन बनाया गया था। इसके बाद 22.61 करोड़ की जमीन को 100 करोड़ में बेचने की तैयारी थी।
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