रांची। जमीन घोटाले के आरोपी न्यूक्लियस मॉल के संचालक कारोबारी विष्णु अग्रवाल अब चीन नहीं जा सकेंगे। उन्हें कोर्ट ने चीन जाने की अनुमति नहीं दी है।
व्यापार के सिलसिले में 12 अप्रैल को उन्हें चीन जाना था। इसके लिए उनकी ओर से पासपोर्ट जारी करने का आवेदन दिया गया था। हाईकोर्ट से मिली सशर्त जमानत के तहत विष्णु अग्रवाल का पासपोर्ट कोर्ट में जमा है।
पीएमएलए कोर्ट ने दायर याचिका पर सुनवाई बाद पिछले दिनों आदेश सुरक्षित रख लिया था। याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से इसका विरोध किया गया था। अब कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है।
बता दें कि विष्णु अग्रवाल जेल से छूटने के बाद फिलहाल जमानत पर हैं। विष्णु अग्रवाल में जिस मामले में आरोपी हैं उसे मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप गठित किए जाने हैं। विदेश जाने के बाद आगे की न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होगी।
मामले में विष्णु अग्रवाल, छवि रंजन, अमित अग्रवाल समेत 10 आरोपी चार्जशीटेड हैं। एक आरोपी के नहीं रहने से मामला लंबित रहने की संभावना है। इसी आलोक में उन्हें विदेश जाने की अनुमति नहीं मिली है।
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