JSSC: जेएसएससी पर हाईकोर्ट ने लगाया 2 लाख रु. का जुर्माना [The High Court imposed a fine of Rs 2 lakh on JSSC]

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रांची। सीजीएल परीक्षा 2020-21 के पेपर लीक मामले में विंसेंट टेक्नोलॉजी को ब्लैकलिस्ट करने के जेएसएससी के आदेश को हाईकोर्ट ने गलत बताते हुए रद्द कर दिया। कोर्ट ने जेएसएससी पर दो लाख रुपए जुर्माना भी लगाया। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने यह आदेश दिया। कोर्ट ने जेएसएससी को आदेश दिया कि वह विंसेंट टेक्नोलॉजी की 41 लाख रुपए की बैंक गारंटी और 2.90 करोड़ का बकाया बिल सात फीसदी ब्याज के साथ चार सप्ताह में भुगतान करे।

JSSC: जएसएससी ने डिबार किया था कंपनी कोः

विंसेंट टेक्नोलॉजी ने यह अपील याचिका दायर की थी। इसमें कहा था कि जेएसएससी ने पेपर लीक मामले में कंपनी को डिबार करते हुए काली सूची में डाल दिया। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ पुलिस रिपोर्ट के आधार पर किसी कंपनी को आजीवन ब्लैकलिस्ट नहीं किया जा सकता। विंसेंट टेक्नोलॉजी ने परीक्षा के आयोजन की जिम्मेदारी निभाई थी।

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