Jharkhand tender rules 2025: झारखंड सरकार का बड़ा फैसला: अब टेंडर में 10% से कम की बोली होगी अमान्य

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Jharkhand tender rules 2025:

रांची। झारखंड सरकार राज्य की टेंडर प्रक्रिया में महत्वपूर्ण सुधार लागू करने जा रही है। शुक्रवार को सेवा अधिकार सप्ताह के शुभारंभ अवसर पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने घोषणा की कि अब किसी भी सरकारी कार्य के लिए ठेकेदार निर्धारित राशि से 10% से कम बोली नहीं लगा सकेंगे। यह प्रस्ताव जल्द ही राज्य कैबिनेट में पेश किया जाएगा और मंजूरी मिलने के बाद इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था से निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में सुधार होगा और अव्यवहारिक रूप से कम बोली लगाने वालों पर रोक लगेगी।

क्यों जरूरी हुआ यह बदलाव?

मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बताया कि कई बार ठेकेदार कार्य की अनुमानित लागत से काफी कम बोली लगा देते हैं, जिससे काम की गुणवत्ता पर गंभीर असर पड़ता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि उनके ही क्षेत्र में 75 लाख रुपये की योजना पर एक ठेकेदार ने 48% कम दर पर टेंडर डाला था। ऐसे मामलों में निर्माण गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका रहती है, इसलिए सरकार ने न्यूनतम बोली की सीमा तय करने का निर्णय लिया है। सरकार का मानना है कि इससे घटिया निर्माण और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी।

केंद्र सरकार पर फंड रोकने का आरोप:

कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने केंद्र सरकार पर आवश्यक फंड जारी न करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि नवंबर तक मिलने वाले 30 करोड़ रुपये की राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, जिसके कारण कई विकास परियोजनाएं प्रभावित हो रही हैं।

जल-नल योजना का हवाला देते हुए उन्होंने बताया:

परियोजना बजट: 12,600 करोड़ रुपये

  • राज्य सरकार द्वारा जारी राशि: 6,300 करोड़ रुपये
  • केंद्र सरकार की सहभागिता: जारी नहीं

मंत्री ने कहा कि केंद्र की ओर से राशि जारी न होने के कारण राज्य सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ रहा है। इसके बावजूद राज्य परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई टेंडर नीति लागू होने के बाद उम्मीद है कि राज्य में विकास कार्य अधिक पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ पूरे होंगे।

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