हेमंत सोरेन को जमानत देते हुए कोर्ट ने क्या कहा, जानिए पूरी बात [What did the court say while granting bail to Hemant Soren, know the whole thing]

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रांची। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए जेल का ताला खुलने वाला है। उन्हें हाईकोर्ट ने बेल दे दी है।

हेमंत सोरेन 148 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे। झामुमो नेता हेमंत सोरेन को 50 हजार रुपए के 2 मुचलके पर जमानत दी गई है।

बता दें कि 13 जून को ही हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसे आज सुनाया गया।

ईडी के वकील ने क्या कहा

13 जून को हुई सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से वकील एसवी राजू ने कहा कि हेमंत सोरेन को जमानत नहीं दी जा सकती है। वे प्रभावशाली व्यक्ति हैं।

वे राज्य की मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए जांच को प्रभावित कर सकते हैं। मामले में ED ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन ने अवैध तरीके से बड़गाईं अंचल की 8.86 एकड़ जमीन पर कब्जा किया है। यह पीएमएलए-2002 में निहित प्रावधानों के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग है।

हेमंत सोरेन के वकील ने क्या कहा

हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने अपनी दलील में कहा था कि यह मामला सिविल नेचर का है।

जमीन को भुईंहरी बताते हुए कहा गया था कि इसका ट्रांसफर नहीं हो सकता है। इस मामले में कहीं मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है।

यह पूरी तरह से राजनीतिक प्रतिशोध का मसला है। उन्होंने कहा कि ED ने अपनी चार्जशीट में जिस जमीन पर बैंक्वेट हॉल बनाने की बात कही है, वह महज उसका अनुमान है।

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