झारखंड में होल्डिंग टैक्स
झारखंड में होल्डिंग टैक्स
झारखंड में मकान मालिकों को नगर निकायों को सालाना संपत्ति कर देना पड़ता है। नगर निकायों पास अपने अधिकार क्षेत्र में, जितने भी वार्ड हैं, वहां से वे संपत्ति कर या होल्डिंग टैक्स वसूलते हैं।
नगर निकायों के लिए राजस्व का यह प्रमुख स्रोत एकत्र करता है। जिस किसी ने भी उत्तराधिकार, विभाजन या किसी अन्य मुकदमे से शहर में संपत्ति खरीदी या हासिल की है, उसे नगर निकाय संपत्ति कर का भुगतान करना पड़ता है।
भुगतान शुरू करने के लिए नागरिक निकाय के साथ एक आवेदन जमा करना होता है। यहां यह ध्यान देने योग्य है कि संपत्ति कर को होल्डिंग टैक्स झारखंड के रूप में जाना जाता है।
होल्डिंग टैक्स का भुगतान ऑनलाइन भी किया जा सकता है। इसके लिए रांची नगर निगम समेत राज्य के सभी नगर निकायों के अपने-अपने पोर्टल हैं।
ये पोर्टल नागरिकों को उनके होल्डिंग टैक्स बकाया, पानी के बिलों का भुगतान आदि जानने में भी मदद करते हैं।
अपने संपत्ति कर का ऑनलाइन भुगतान शुरू करने के लिए, आधिकारिक पोर्टल पर जाएं और पृष्ठ के शीर्ष पर ‘सेवा’ विकल्प पर क्लिक करें, जहां आप पाएंगे ‘संपत्ति कर का भुगतान करें’ विकल्प।
आगे बढ़ने के लिए उस विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद आगे दिये गये निर्देशों का पालन करते जायें।
होल्डिंग टैक्स का भुगतान जरूरीः
झारखंड में संपत्ति मालिकों को हर साल संपत्ति कर का भुगतान करना आवश्यक है। कर नगर निगमों, नगर परिषद या नगर पंचायतों द्वारा एकत्र किया जाता है, जो झारखंड के शहरी विकास और आवास विभाग द्वारा विनियमित होते हैं।
नागरिक स्थानीय नगरपालिका कार्यालय में जाकर अपने होल्डिंग टैक्स झारखंड को ऑफलाइन मोड के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं।
वे झारखंड नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध संपत्ति कर (या होल्डिंग टैक्स) भुगतान के लिए ऑनलाइन सेवा का भी लाभ उठा सकते हैं।
यहां हम होल्डिंग टैक्स भुगतान प्रक्रिया सहित झारखंड संपत्ति कर से संबंधित विभिन्न पहलुओं को जानेंगे।
होल्डिंग टैक्स का आकलन कैसे करेः
एक संपत्ति मालिक संपत्ति कर के स्व-मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के लिए झारखंड नगर निगम की वेबसाइट पर जा सकता है और नीचे बताए गए स्टेप्स का पालन कर सकता हैः
स्टेप 1: ‘संपत्ति / होल्डिंग टैक्स’ अनुभाग के तहत ‘स्व-मूल्यांकन’ पर क्लिक करें।
स्टेप 2: ड्रॉप-डाउन सूची से यूएलबी (शहरी स्थानीय निकाय) का चयन करें। ‘अभी जाओ’ पर क्लिक करें।
स्टेप 3: ऑनलाइन प्रक्रिया पढ़ें और ‘ऑनलाइन आवेदन करें’ पर क्लिक करें।
स्टेप 4: पिछले होल्डिंग नंबर से संबंधित स्क्रीन पर प्रदर्शित अलर्ट पर ‘हां’ या ‘नहीं’ का चयन करें।
स्टेप 5: स्क्रीन पर प्रदर्शित नए मूल्यांकन फॉर्म में आवश्यक विवरण दर्ज करें। जिसमें वार्ड नंबर, स्वामित्व का प्रकार, संपत्ति का प्रकार, मालिक का विवरण आदि शामिल हैं। अंत में, ‘सबमिट’ पर क्लिक करें।
स्टेप 6: होल्डिंग विवरण प्राप्त करने के लिए, की सूची से वांछित वार्ड नंबर चुनें विकल्प। होल्डिंग नंबर दर्ज करें और होल्डिंग विवरण प्राप्त करने के लिए ‘खोज’ पर क्लिक करें।
स्टेप 7: स्व-मूल्यांकन प्रपत्र प्राप्त करने के लिए ‘चयन करें’ पर क्लिक करें। प्रासंगिक विवरण प्रदान करें।
स्टेप 8: यदि पत्राचार का पता संपत्ति के पते से भिन्न है तो बॉक्स का चयन करें। मूल्यांकन प्रपत्र जमा करने के लिए ‘सबमिट’ पर क्लिक करें।
ऑनलाइन होल्डिंग टैक्स का भुगतान कैसे करेः
यदि आप झारखंड में एक आवासीय संपत्ति के मालिक हैं, तो झारखंड होल्डिंग टैक्स ऑनलाइन भुगतान के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करें:
स्टेप 1: झारखंड नगर निगम की वेबसाइट पर जाएं और संपत्ति / होल्डिंग टैक्स के तहत ‘संपत्ति कर का भुगतान करें’ चुनें।
स्टेप 2: ड्रॉप-डाउन सूची से यूएलबी (शहरी स्थानीय निकाय) का चयन करें। ‘अभी जाओ’ पर क्लिक करें
स्टेप 3: अगले पृष्ठ पर, आप वार्ड नंबर और होल्डिंग नंबर जैसे विवरण जमा करने की आवश्यकता होगी। फिर, ‘खोज’ पर क्लिक करें।
स्टेप 4: अगला पृष्ठ नाम, पता, वर्ष, देय तिथि, मांग राशि, अतिरिक्त कर और कुल राशि सहित संपत्ति कर से संबंधित सभी विवरण प्रदर्शित करेगा। पृष्ठ के अंत में, विकल्प होंगे, अर्थात् ‘संपत्ति विवरण देखें’, ‘संपत्ति कर का भुगतान करें’ और ‘भुगतान विवरण देखें’। ‘पे संपत्ति कर’ पर क्लिक करें।
स्टेप 5: अगला पृष्ठ छूट, जुर्माना और कुल देय राशि सहित कर विवरण दिखाएगा। नियम और शर्तें स्वीकार करें और ‘पे संपत्ति कर ऑनलाइन’ पर क्लिक करें।
स्टेप 6: आपको ऑनलाइन भुगतान स्क्रीन पर निर्देशित किया जाएगा। पसंदीदा भुगतान मोड (क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या एनईएफटी/आरटीजीएस) का चयन करें।
‘भुगतान करें’ पर क्लिक करें। संपत्ति कर भुगतान रसीद होगी उत्पन्न। आप डाउनलोड कर सकते हैं, एक प्रिंटआउट ले सकते हैं और इसे भविष्य के संदर्भ के लिए सहेज सकते हैं।
ऑफ़लाइन मोड से होल्डिंग टैक्स का भुगतान
कोई भी व्यक्ति संपत्ति कर का भुगतान ऑफलाइन तरीके से कर सकता है। इसमें स्थानीय नगरपालिका प्राधिकरण के कार्यालय का दौरा करना शामिल है।
करदाता को निर्धारित काउंटर पर संबंधित होल्डिंग नंबर के लिए आवश्यक विवरण और दस्तावेज जमा करने होंगे।
अधिकारी विवरण और देय राशि का उल्लेख करेगा। कर संग्रहकर्ता को भुगतान नकद, चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किया जा सकता है।
झारखंड में होल्डिंग नंबर कैसे पता करेः
जब कोई संपत्ति खरीदी और पंजीकृत की जाती है, तो यह सर्वर में अपडेट हो जाती है और संपत्ति के मालिक को 15-अंकीय अद्वितीय होल्डिंग नंबर के बारे में एसएमएस के माध्यम से एक सूचना भेजी जाती है।
होल्डिंग टैक्स का भुगतान करने के लिए जरूरी दस्तावेजः
आधार कार्ड और 15 अंकों की होल्डिंग नंबर, पुरानी संपत्ति आईडी, मालिक का नाम और संपत्ति का पता जैसे विवरण प्रदान करना आवश्यक है।
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